fundamental rights in hindi | मौलिक अधिकार क्या है? | fundamental rights meaning in Hindi | fundamental rights of India in Hindi | जाने सब कुछ विस्तार से |
किसी भी समाज में रहने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक तरीके की जरुरत पढ़ती है, वह तरीका आप खुद बना सकते है या फिर उस समाज के लोगो द्वारा बना दिया गया होगा | जिस तरीको को आपना कर आप आपने कार्य को करते है | ठीक इसी प्रकार किसी भी देश और राष्ट्र को चालने के लिए एक मजबूत संविधान की जरुरत पढ़ती है | विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है | भारत के संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग, 395 आर्टिकल तथा 11 अनुसूचिया है | जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था | इसी संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है मौलिक अधिकार (fundamental rights), जो वहा के नागरिको को रहने, खाने, जीने,टहलने, बोलने आदि की आजादी प्रदान करता है |
विषय सूची
मौलिक अधिकार का अर्थ :Fundamental rights meaning
मौलिक अधिकार का साधारण सा मतलब होता है, नागरिको को दिए जाने वाला मूल रूप से अधिकार | मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के विकास के लिए बनाए गए है |मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधना से लिया गया है | मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग-3 में आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है |
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मौलिक अधिकार क्या है : fundamental rights in hindi
मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसे न तो कोई व्यक्ति और न ही सरकार छीन सकती है | हालाँकि इसे राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की स्थिति (युद्ध या बाह्य आक्रमण होने पर) में कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है | अगर कोई अधिकार किसी व्यक्ति या समाज को क्षति पहुचाते है, उस अधिकार के द्वारा हानि ही होती है, तो उस अधिकार को सांसद द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है | मौलिक अधिकार का अगर कोई व्यक्ति या सरकार गलत प्रयोग करती है, तो इसका बचाव सुप्रीमकोर्ट तथा हाईकोर्ट के द्वारा किया जा सकता है | सुप्रीमकोर्ट तथा हाईकोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है |
मौलिक अधिकार के प्रकार: Types of fundamental right in hindi
आजाद भारत के समय हमें कुल मिलकर 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे | जिसमे से एक “संपत्ति का अधिकार” को संविधान के मौलिक अधिकार से हटा कर आर्टिकल 300 (a) में रख दिया गया है | जिससे अब कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार है |
हमें प्राप्त 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित प्रकार के है-
1. समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
अब हम इन सबको विस्तार (fundamental rights in hindi)से जानेंगे की इनका क्या मतलब है और इनके अन्दर और कौन कौन से मुख्य बिंदु है |
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